कोरोना लॉकडाउन: परिवहन मंत्री ने बताया, इन वाहनों को चलाने की है अनुमति
चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंधित चीजों को छोड़कर सभी तरह के मालवाहक वाहनों को चलाने की अनुमति है और इसमें निर्माण सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कहीं भी ऐसे मालवाहक वाहनों को रोका नहीं जाएगा बशर्ते कि इन्हें नियम व कानून के दायरे में रहकर चलाया जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों-सह-आरटीए सचिवों के माध्यम से गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए मूलचंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस समय केवल शराब जैसी प्रतिबंधित चीजों को छोडक़र सभी तरह का सामान ढोने वाली गाड़ियों को चलाने की अनुमति है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अगर पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्री से भी बात की जाएगी। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर जिले में प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य मार्गों पर ढाबे, टायर पंक्चर, मरम्मत व स्पेयर पाट्र्स की दुकानें खुली हों। जिलों में इन दुकानों को चिन्हित करें और इन्हें रोस्टर बनाकर खुलवाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह बीज, दवाई, कृषि से जुड़े उपकरणों की मरम्मत जैसी दुकानें खुली हुई हैं। इसी तरह, सभी जिलों में टायर की दुकानें भी खुली होनी चाहिए, चाहे वे शहर के अंदर हों या बाहर, क्योंकि ये भी जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन ढाबों और दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों ने मास्क जरूर पहना हो।
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