चंडीगढ़ में लगाई गई धारा-144, धरने प्रदर्शनों पर रहेगी रोक
चंडीगढ़। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने केलिए डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा-144 लागू कर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। प्रदर्शन, रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। यह भी पढ़ें- कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन यह भी पढ़ें- जल्द आएगा CBSE 10वीं कक्षा का परिणाम, बिना रोल नंबर के ऐसे चेक करें रिजल्ट ऐसे में धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग अगर शहर के सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उन पर धारा-144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रशासन को ये सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग शहर में धरने प्रदर्शन कर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके चलते ही धारा-144 लागू की गई है। ये आदेश पुलिस, पैरा मिलिटरी और सरकारी कर्मचारी पर कामकाज के दौरान लागू नहीं होंगे। ये आदेश 19 जुलाई से लागू हो जाएंगे और 16 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।