कर्नाटक हिजाब विवाद: SC ने मामले में तुरंत सुनवाई से किया इनकार, कहा: मामले को धार्मिक और राजनीतिक ना बनाया जाए
Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में चल रहे हिजाब विवाद पर (Hijab Case) सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) अभी मामले की सुनवाई कर रहा है और इस पर हमारी नजर है। हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और वह उचित समय पर हस्तक्षेप करेगा। हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाएं।
इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है।
एसजी तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। सही समय आने पर हम सुनेंगे। उचित समय पर शीर्ष अदालत की ओर से दखल दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि सही समय पर वह इस मसले पर सुनवाई करेगी।
दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस मामल में दायर याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इसमें कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी।
इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच हिजाब मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जेएम खाजी और जस्टिस कृष्णा ए दीक्षित शामिल हैं।