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पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- November 04th 2020 04:44 PM
पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री

पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री

  • जिला प्रशासन ने जारी किए सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जाने के आदेश जारी
  • ग्रीन पटाखें लाईसेंस प्राप्त व्यापारी ही बेचने को अधिकृत
  • गुरुग्राम में अन्य पटाखों तथा लड़ियों पर रहेगा प्रतिबंध
  • 'अगर किसी ने किया आदेशों का उल्लंघन किया पुलिस करेगी कार्रवाई'
गुरुग्राम। (नीरज वशिष्ठ) साइबर सिटी में दिवाली पर बिकने वाले प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार सिर्फ ग्रीन पटाख़े ही बेचे व खरीदे जा सकते हैं और उसके लिए भी सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही ग्रीन पटाखों को बेच सकता है। [caption id="attachment_446528" align="aligncenter" width="700"]Ban on Crackers पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री[/caption] जिला उपायुक्त के आदेश के बाद हरकत में आई गुरुग्राम पुलिस ने आदेशों की अनुपालना के लिए कमर कस अवैध तौर पर पटाखों की ख़रीद-फेरोख्त करने वालों एवम बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिये हैं। यह भी पढ़ें- Micromax की भारतीय बाजार में वापसी, लांच किए दो नए Smartphone, जानें कीमत [caption id="attachment_446530" align="aligncenter" width="700"]Ban on Crackers पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री[/caption] एसीपी क्राइम की माने तो ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो अवैध तौर पर पटाखों को बेचता या खरीदता पाया गया। वहीं उन्होंने लोगों से प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। यह भी पढ़ें- हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को मिलेगी 48 हजार की सब्सिडी: डिप्टी सीएम [caption id="attachment_446529" align="aligncenter" width="700"]Ban on Crackers पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, सिर्फ ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री[/caption] उन्होंने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री जिला में कहीं पर भी ना हो। आदेशों को लागू करने में ढिलाई पाए जाने पर संबंधित पुलिस थाना के थाना प्रभारी को न्यायालय की अवमानना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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