साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका रद्द
नई दिल्ली। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने याचिका की सुनवाई में कहा कि हमारे पास किसी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह काम चुनाव आयोग का है। यह अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती।
[caption id="attachment_286855" align="aligncenter" width="700"] कोर्ट ने इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कहकर इस मामले से अपने आप को अलग कर दिया है।[/caption]
दरअसल मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित के पिता ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने मालेगांव बम धमाकों की आरोपी और भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग एनआईए कोर्ट ने की थी। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर इस मामले से अपने आप को अलग कर दिया है।
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