अपहरण, हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 और अफजाल को 4 साल की सजा
ब्यूरो: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया और शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने जेल में बंद माफिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वहीं मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पेशी के लिए अफजाल खुद कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है तो अब उसकी संसद सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है।
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी, उनके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 के उसरी चट्टी गैंगवार मामले में हत्या का मामला दर्ज किया था। अंसारी पर गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था।
गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई सुनवाई
गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाया है। 1 अप्रैल को इस मामले में कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन फिर सुनवाई को टाल कर 29 अप्रैल की तारीख दे दी गई। वहीं आज मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। वहीं फैसले को देखते हुए गाजीपुर कोर्ट में सुरक्षा को भी कड़ा किया गया।
बता दें 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वहीं इसके अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्या मामले में भी अंसारी का नाम शामिल था।
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