अगर आपके पास भी है 10 साल पुरानी गाड़ी तो ये खबर आपके काम की है
चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाई गई है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने ये प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं।
ऐसे में अगर आप उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। इन जिलों में इस तरह के वाहनों के चलने पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों के बारे में वाहन चालकों व मालिकों के साथ-साथ आम जनता को पुलिस द्वारा जागरूक किया जाएगा।
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