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दयालु योजना के तहत 3,882 परिवारों के खातों में सरकार ने जारी किए 144.73 करोड़ रुपए, अब तक 20,399 पात्र परिवार हुए लाभान्वित

अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Baishali -- December 28th 2024 12:00 PM
दयालु योजना के तहत 3,882 परिवारों के खातों में सरकार ने जारी किए 144.73 करोड़ रुपए, अब तक 20,399 पात्र परिवार हुए लाभान्वित

दयालु योजना के तहत 3,882 परिवारों के खातों में सरकार ने जारी किए 144.73 करोड़ रुपए, अब तक 20,399 पात्र परिवार हुए लाभान्वित

ब्यूरो: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-I) के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है।




 

इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल के तहत योजना की शुरुआत से अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20,399 पात्र परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह राशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है।

 


प्रवक्ता ने बताया कि दयालु-I योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, जैसा कि परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) के माध्यम से सत्यापित किया गया है। यह सहायता किसी भी परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु, या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। इस योजना के लिए पात्र परिवारों के पास परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।

 

उन्होंने बताया कि दयालु-I योजना का लक्ष्य हरियाणा के पात्र परिवारों को, विशेषकर असामयिक मृत्यु या विकलांगता के मामलों में समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।  

 

- With inputs from agencies

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