यमुनानगर: जिले के बेलगढ़ एरिया में स्थित बल्लेवाला और डोईवाला के 64 स्टोन क्रशर को जल्द सील बंद किया जाएगा। यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है। विभाग की तरफ से सभी 64 स्टोन क्रशर संचालकों को 15 दिन के भीतर मानकों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अगर आदेश पूरे नहीं होते तो 64 स्टोन क्रशर को सील कर दिया जाएगा। यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने दी।
वीरेंद्र पूनिया ने बताया कि हरियाणा सरकार ने साल 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्टोन क्रशर स्थापित होने चाहिए लेकिन यह सभी स्टोन क्रशर इन मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे. इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया से यह स्टोन क्रशर कम से कम 500 मीटर दूर होने चाहिए। सभी स्टोन क्रशर संचालकों ने सरकार के इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था.
हाई कोर्ट ने 3 साल के अंदर इन स्टोन क्रशरों को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। लेकिन स्टोन क्रशर फिर भी चल रहे थे। जब दोबारा स्टोन क्रशर संचालकों ने हाई कोर्ट का रुख किया तो उनकी याचिका को 29 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया गया.
इसके बाद अब यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी स्टोन क्रशर संचालकों को 15 दिन का नोटिस दे दिया है। नोटिस में कहा गया है कि सभी मानकों को पूरा करना होगा अगर यह मानकों पर खरे नहीं उतरते तो इन्हें सील कर दिया जाएगा।
- With inputs from our correspondent