ब्यूरो: हरियाणा में नकली, मिलावटी तथा गुणवत्ताहीन बीज बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने ऐसे लोगों एवं कंपनियों के खि़लाफ़ कड़ा कानून बनाया है। सरकार ने विधानसभा में पुराने बीज-अधिनियम में संशोधन करके बिल पास किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बीज अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य राज्य में नकली, मिलावटी तथा गुणवत्ताहीन बीजों की बिक्री एवं वितरण करने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है।

गौरतलब है कि सरकार ने पुराने कीटनाशक अधिनियम में संशोधन करके पहले से ज्यादा सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करते हुए बिल पास किया है। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति और अधिसूचना के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार कीटनाशक अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य सख्त प्रावधानों के माध्यम से नकली और गलत ब्रांड के कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण को नियंत्रित करना है।
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