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FIR में न हो आरोपी के धर्म का जिक्र! हाईकोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को दिए निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को किसी भी मामले में आरोपी के धर्म का जिक्र करने को लेकर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं.

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shagun Kochhar -- September 08th 2023 04:06 PM
FIR में न हो आरोपी के धर्म का जिक्र! हाईकोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को दिए निर्देश

FIR में न हो आरोपी के धर्म का जिक्र! हाईकोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को दिए निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को किसी भी मामले में आरोपी के धर्म का जिक्र करने को लेकर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं.


दरअसल, इस मामले को लेकर अंबाला के रहने वाले एक शख्स ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है.

एफआईआर में आरोपी के धर्म का जिक्र !

कोर्ट ने कहा कि पुलिस एफआईआर और अन्य पुलिस कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली भाषा का संज्ञान लेना जरूरी है. कोर्ट ने मामले में हरियाणा डीजीपी को निर्देश देते हुए ये बताने को कहा है कि इस बारे में हरियाणा द्वारा विशेष रूप से पंजाब की तर्ज पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. इससे पहले पंजाब के एक मामले को लेकर भी कोर्ट ने इसी तरह का संज्ञान लिया था.

हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को दिए निर्देश

हरियाणा पुलिस द्वारा एफआईआर या किसी भी पुलिस कार्रवाई में आरोपी के धर्म का उल्लेख करने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को इस तरह की प्रथा को रोकने का निर्देश दिया है.

बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को एफआईआर में आरोपियों का धर्म न लिखने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने डीजीपी हरियाणा को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए ये बताने को कहा है कि इस संबंध में हरियाणा द्वारा विशेष रूप से पंजाब की तर्ज पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

हलफनामा दायर करने के दिए गए निर्देश

हाईकोर्ट के जस्टिस जे.एस. सिंह पुरी ने ये आदेश अंबाला निवासी एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया कि हरियाणा पुलिस एफआईआर और अन्य पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के धर्म का उल्लेख कर रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर में इस्तेमाल की गई भाषा का संज्ञान लेना जरूरी है.

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में एक व्यक्ति के धर्म का जिक्र किया गया है, ये एक गंभीर मसला है. इसी तरह का मामला पंजाब राज्य में भी उठा था जिसमें एक व्यक्ति के धर्म का जिक्र किया गया था. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने एफआईआर या किसी अन्य कार्रवाई में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख करने के संबंध में संज्ञान लिया था. अब आरोपी के धर्म का उल्लेख करने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान ले इस पर हरियाणा के डीजीपी से जवाब कर लिया है.

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