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हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, रेवेन्यू विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश

गौरतलब कि इससे जमीनों की रजिस्ट्री 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा में चुनाव के चलते सीएम सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को टाल दिया था। मगर चुनाव के बाद फिर से यह कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Baishali -- November 25th 2024 12:28 PM
हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू  होंगे नए कलेक्टर रेट, रेवेन्यू विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश

हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, रेवेन्यू विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश

ब्यूरो: हरियाणा  में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे. इसके लिए सीएम नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्तों को जारी हुए हैं. यानी अब हरियाणा में ज़मीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही होगी. 

 


गौरतलब कि इससे जमीनों की रजिस्ट्री 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा में चुनाव के चलते सीएम सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को टाल दिया था। मगर चुनाव के बाद फिर से यह कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं

 

आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्देश दिए थे कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता लगाना आवश्यक है. जिसके बाद उपायुक्तों ने कलेक्टर रेट को लेकर सर्वेक्षण किया और मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय किए गए. 

- With inputs from agencies

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