ब्यूरो: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। सरकार की साल 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत रेग्युलर हुए कर्मचारी 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को पात्रता की शर्तों को पूरा करना आवश्यक रहेगा। कर्मचारियों को पदोन्नति या एसीपी के लाभ सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP के अंतिम नतीजे पर भी निर्भर करेंगे.
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मार्च 2014 के अंतरिम आदेश में जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों से काफी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 के नियमितीकरण नीति के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं।
गौरतलब है कि हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने जानकारी दी है कि दो हफ्ते के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे. यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था जिस पर अब वित्त विभाग ने अपने मुहर लगा दी है.