पहलवानों की बड़ी जीत: दिल्ली पुलिस ने WFI प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल
ब्यूरो : दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय पहलवान महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दायर की। नाबालिग के मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस की ओर से कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई, 2023 को निर्धारित की है।
#WATCH | The chargesheet has been filed under sections 354, 354D, 345A & 506 (1) of IPC, says Special Public Prosecutor Atul Srivastava on chargesheet in sexual harassment charges against former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh. pic.twitter.com/BugzXunOi2
— ANI (@ANI) June 15, 2023
डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ दो प्राथमिकी भी दर्ज की गई थीं। आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इस मामले में 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद पहलवानों का विरोध प्रदर्शन रोक दिया गया।
In the POCSO matter, after completion of the investigation, we have submitted a police report under section 173 Cr PC requesting for a cancellation of the case based upon statements of the complainant i.e., the father of the minor victim and the victim herself: Delhi Police https://t.co/XWKBzpXhHs — ANI (@ANI) June 15, 2023
डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ दो प्राथमिकी भी दर्ज की गई थीं। ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, और विनेश फोगट, अन्य पहलवानों के साथ, इस साल की शुरुआत से जंतर मंतर के बाहर धरने पर बैठे थे, यौन उत्पीड़न के आरोपों के आलोक में WFI प्रमुख की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे।
28 मई को, क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बावजूद, पहलवानों ने नई संसद के सामने एक मार्च और विरोध की योजना बनाई थी। उन्हें रास्ते में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। धरनास्थल को दिल्ली पुलिस ने भी खाली कराया।
Brij Bhushan Sharan Singh case | The ACMM court of Deepak Kumar of Rouse Avenue Court keeps the matter for June 22 for consideration on cognizance point https://t.co/o6wnspSdJi — ANI (@ANI) June 15, 2023
जंतर-मंतर से निकाले जाने के बाद पहलवान दो दिन बाद हरिद्वार पहुंचे और अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने की धमकी देने लगे। हालाँकि, उन्होंने अंततः एक किसान नेता के साथ बातचीत करने के बाद अपनी योजना पर विराम लगा दिया। बाद में, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक के बाद, स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि बृज भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा चल रही जांच 15 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी।
शीर्ष पहलवानों के साथ बातचीत करने के बाद अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए, ठाकुर ने कहा, "कुश्ती महासंघ की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता एक महिला करेगी। हमने मांग की है कि पहलवानों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस ली जाएं।"
ठाकुर ने कहा, "उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बृजभूषण सिंह, जिन्होंने (डब्ल्यूएफआई प्रमुख के रूप में) तीन कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, और उनके सहयोगियों को फिर से चुनाव में खड़े नहीं होने के लिए कहा जाए। पहलवानों ने वादा किया कि वे 15 जून से पहले कोई नया विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे।"
गंभीर आरोपों का सामना करने और बर्खास्त किए जाने की मांग के बावजूद, भाजपा सांसद ने पहले दावा किया था कि वह उत्तर प्रदेश में अपने कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से अगले साल का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।
- PTC NEWS