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'मोदी सरनेम' केस : गुजरात HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- July 18th 2023 01:16 PM
'मोदी सरनेम' केस : गुजरात HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  21 जुलाई को करेगा सुनवाई

'मोदी सरनेम' केस : गुजरात HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई

ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 'मोदी' उपनाम मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मोदी उपनाम मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्हें सूरत अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी।


मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना के बाद राहुल गांधी को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसने उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कठोरता के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। मार्च में, मजिस्ट्रेट अदालत ने गांधी को 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले 'मोदी' उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था।

मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 20 अप्रैल को उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 

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