Haryana News: हरियाणा सरकार को HC से राहत, दवा खरीद घोटाले में दिया 4 सप्ताह का समय
ब्यूरोः पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 करोड़ के दवा खरीद घोटाले में हरियाणा सरकार को राहत दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जबाव दाखिल करने के लिए एक बार फिर से 4 सप्ताह का समय मांगा है। इस पर कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की पीठ ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बाद में इस अनुरोध को मंजूरी दे दी।
बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जब राज्य ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो कोर्ट के निर्देश पर रजिस्ट्री ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अब एक बार फिर राज्य ने समय बढ़ाने की मांग की है।
इस मामले पर याचिकाकर्ता जगविंद्र कुल्हाड़िया के अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में दवा और उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपए के घपले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की थी।
दायक की गई याचिका में आरोप लगाया कि बिना ड्रग लाइसेंस वाली कंपनियों से दवा और उपकरणों की खरीद कर रही हैं, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जेल में बंद एक व्यक्ति ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने फर्जी हस्ताक्षर किए।
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