हरियाणा सरकार का सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफ़ा, गेच्यूटी की सीमा बढ़ाई, नोटिफिकेशन जारी
ब्यूरो: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा दिया है। इस बारे में वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि इस संबंध में CM नायब सैनी की अगुआई में हुई हरियाणा कैबिनेट में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है. देखें नोटिफिकेशन:
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बाबतअधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कर्मचारियों को 25% ज्यादा यानी 25 लाख तक की ग्रेच्युटी मिल सकेगी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 बना दिया है।
आपको बता दें कि ये फैसला एक जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। प्रदेश में अभी 72 हजार सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा।
दरअसल आम तौर पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी तब दी जाती है, जब वह रिटायर होता है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है या उसे हटा दिया जाता है अथवा रिटायर कर दिया जाता है, तो भी वह ग्रेच्युटी का हकदार होता है। उसका नोटिस पीरियड भी ग्रेच्युटी की सेवा में गिना जाता है।
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