टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने वालों को पुरस्कार देगी हरियाणा सरकार, नशा तस्करों की सूचना पर भी मिलेगा सरकार से अवॉर्ड !
हरियाणा में
टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ी पहल
की जा रही है जिसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में
किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति/फर्मों की जानकारी देने वालों को
सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व उसकी
जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबाकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर
पर 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब
सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की
अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की
समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक
पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा
तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से
पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री
ने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी हरियाणा
राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य
करें, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।नकली शराब बनाने और इसकी
तस्करी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देते हुए नायब
सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने सहित कड़ी
से कड़ी सजा का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों
द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच करने की दिशा में भी
कार्रवाई की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी और नकली शराब के मामलों में
आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एन्फोर्समेंट कार्रवाई के दौरान यदि मादक पदार्थों
की तस्करी की सूचना या उत्पाद मिलते हैं, तो संबंधित
आरोपियों के खिलाफ पुलिस के साथ तालमेल करते हुए उचित कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा, अवैध शराब की टैक्स चोरी के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा। साथ ही, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में भी बदलाव किए
जाएंगे।उन्होंने निर्देश दिए किए गांवों में शराब के
ठेकों को घर, स्कूलों व धार्मिक स्थानों से उचित दूरी
पर ही स्थापित किए जाएं और ठेके स्थापित न करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव
प्राप्त किया होना अनिवार्य हो।
- With inputs from agencies