ब्यूरोः बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उनके सामने कुल 17 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 15 को मंजूरी दी है।
- हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया।
- अब इसे भारत सरकार द्वारा IFS कैडरमैं PCCF स्तर पर शामिल किया गया।
- कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है। उनके लिए जल शुल्क माफ किए गए हैं। 372.13 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क सहित अधिभार भी माफ किया गया है।
- राज्यभर के 28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को छूट मिलेगी।
- पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रुपये महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपये महीना की दर से लिया जाएगा।
- इको टूरिज्म की विकास नीति को भी मंजूरी मिली है।
- ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को भी स्वीकृति मिली है।
- राज्य सरकार ने अगस्त, 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया।
- बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करने को मंजूरी दी गई।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें यह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख
- बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है।
- क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया।
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