Haryana: हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने केंद्र सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
ब्यूरो: हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप यह है कि एक तो चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया मंत्रिमंडल विस्तार, दूसरा संविधान के 91वें संशोधन का उलंघन कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया।
इस संशोधन के तहत विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या में से सिर्फ 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है।हरियाणा में यह संख्या 13 होनी चाहिए।
लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी और बाद में 8 और विधायकों को मंत्री बना दिया गया। इनके अलावा एडवोकेट जनरल के पास भी केबिनेट रेंक होती है। इस लिहाज से हरियाणा में यह संख्या 15 हो गई है जोकि संविधान के 91 वें संशोधन का उलंघन है। लिहाजा इस निर्णय को रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।
समस्या यह है की हरियाणा में विधायकों की कुल संख्या 90 है, इस लिहाज से अगर इसका 15 प्रतिशत तय किया जाए तो यह 13.5 बनता है। अब यह तय कैसे किया जाए की 13.5 को 13 माना जाए या 14।
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