ज्ञानवापी मस्जिद मामला: SC ने मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक लगाई रोक
ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच, मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन कहते हैं, "एससी ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके।"
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के आदेश के बाद डीएम वाराणसी ने कहा, "हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे।"
इससे पहले, दिन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" शुरू किया है, निरीक्षण के विरोध में मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बावजूद।
सर्वेक्षण, जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ, सील किए गए "वुज़ुखाना" को छोड़कर सभी क्षेत्रों को शामिल करेगा, जहां एक संरचना जिसे 'शिवलिंग' माना जाता है - भगवान शिव का अवशेष - कथित तौर पर 2022 में एक निरीक्षण के दौरान पाया गया था। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
वाराणसी जिला अदालत के आदेश ने साइट से संबंधित "सही तथ्यों" के रहस्योद्घाटन की आवश्यकता पर बल देते हुए वैज्ञानिक जांच को अनिवार्य कर दिया। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने आशा व्यक्त की कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा हो सकता है।
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