Mon, Jan 27, 2025
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अनुसूचित जाति को दो वर्गों में बांटने के सरकार के फैसले को मिली चुनौती, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब !

हरियाणा सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति को दो वर्गों में बांटते हुए पिछले साल 13 नवंबर को जो नोटिफिकेशन की है, उसे अब हरियाणा प्रदेश चमार महासभा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है

Reported by:  Preet Mehta  Edited by:  Baishali -- January 25th 2025 12:30 PM -- Updated: January 25th 2025 12:31 PM
अनुसूचित जाति को दो वर्गों में बांटने के सरकार के फैसले को मिली चुनौती, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब !

अनुसूचित जाति को दो वर्गों में बांटने के सरकार के फैसले को मिली चुनौती, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब !

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति को दो वर्गों में बांटते हुए पिछले साल 13 नवंबर को जो नोटिफिकेशन की है, उसे अब हरियाणा प्रदेश चमार महासभा ने हाईकोर्ट में चुनौती देते इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग कर दी है।


याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने अनुसूचित जातियों को दो वर्गों में बांट दिया है, वंचित अनुसूचित जाति वर्ग और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग। 

याचिका में कहा गया है कि यह वर्गीकरण हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 16 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया और यह रिपोर्ट महज दो हफ्तों में तैयार कर दी गई। यह रिपोर्ट सही आंकड़ों पर आधारित ही नहीं है। राज्य की सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बना ली गई जबकि ये आंकड़े पुराने हैं।

लिहाजा इस रिपोर्ट ओर नोटिफिकेशन को आधारहीन और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 17 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।

- With inputs from our correspondent

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