सरकारी बंगले से बेदखली वाले आदेश के खिलाफ आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली HC में की अपील
ब्यूरो : आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली के बंगले के आवंटन के संबंध में ट्रायल कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर कानूनी कार्रवाई की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले ने शुरू में राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने की अनुमति दी थी।
चड्ढा के कानूनी वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें बेदखली का नोटिस मिला है और बेदखली की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई की याचिका पेश की गयी।
आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को पहले के फैसले में, पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्धारित किया था कि राघव चड्ढा के पास सरकारी बंगले पर कब्जा करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। इस फैसले ने 18 अप्रैल को जारी अंतरिम आदेश को प्रभावी रूप से उलट दिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी स्वामित्व वाले आवास से नहीं हटाने का निर्देश दिया गया था।
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