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'84 सिख विरोधी दंगा मामला: सरस्वती विहार केस में सज्जन कुमार को उम्रक़ैद, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सज्जन को 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। ये केस दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Baishali -- February 25th 2025 02:52 PM
'84 सिख विरोधी दंगा मामला: सरस्वती विहार केस में सज्जन कुमार को उम्रक़ैद, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

'84 सिख विरोधी दंगा मामला: सरस्वती विहार केस में सज्जन कुमार को उम्रक़ैद, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला सुनाया। गौरतलब है कि अदालत ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


हालांकि पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सज्जन को 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। ये केस दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है।

इस दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे। आपको बता दें कि सज्जन कुमार इस समय दंगों से ही जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

- With inputs from agencies

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