अदालत की अवमानना के दोषी कथित संत रामपाल के 274 समर्थकों ने हाईकोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी
चंडीगढ़: अदालत की अवमानना के दोषी कथित संत रामपाल के समर्थकों ने बिना शर्त हाईकोर्ट से अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है, हाइकोर्ट ने इन सभी की माफी को स्वीकार करते हुए इन सभी को फिर कभी ऐसी गलती न करने की नसीहत देकर माफ़ी दे दी है।
जानिए क्या है मामला
हिसार के सेशन जज ने दिसंबर 2018 में रामपाल और उसके कुछ साथियों को दो अलग अलग मामलों में हत्या, साजिश और बंधक बनाए जाने के आरोप में दोषी करार दे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सजा के इस फैसले के खिलाफ रामपाल के 285 समर्थकों ने किताबें बांटी थी जिसमें कहा गया था कि यह देश की न्यायपालिका का काला दिन है। ये किताबें हाईकोर्ट जजों तक भेजी गई।
इन्हीं किताबों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान ले इन सभी के खिलाफ तब अपराधिक अवमानना का दोषी मानते हुए इन सभी को नोटिस कर दिया था कि क्यों न इन सभी के खिलाफ अपराधिक अवमानना की कारवाई की जाए।
हालांकि 2020 में इन सभी ने तब हाईकोर्ट में हलफनामा दे अपनी गलती मानते हुए बिना शर्त माफी दिए जाने की गुहार लगा दी थी।
उसके बाद अब फिर इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट ने इन सभी को दोबारा नए सिरे से माफी मांगने के आदेश दे दिए। अब इन सभी ने दोबारा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांग ली है और आश्वासन दिया है कि वो भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अदालत का सम्मान करेंगे।
अब हाईकोर्ट ने इन सभी की माफी को स्वीकार करते हुए इन्हें भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए माफ कर दिया है।
हालांकि तब रामपाल के 285 समर्थकों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन अब इनमें से 11 की मौत हो चुकी है।
- With inputs from our correspondent