हिजाब विवाद सपा सांसद शफीकुर्रहमान के बिगड़े बोल, कहा: बेपर्दा रहने पर बढ़ती है आवारगी
Karnataka hijab dispute: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। हिजाब विवाद पर दोनों जजों ने अलग अलग राय दी है। इसके बाद विवाद को सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने बताया कि हिजाब (Hijab)विवाद मामले पर हम दोनों की राय अलग अलग है। मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है, ताकि वह बेंच का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया मामले की सुनवाई कर रहे थे।
वहीं, इस मामले पर सपा (Samajwadi Party) सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, 'अगर हिजाब हटाया जाएगा, तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और इससे आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ेंगे। सारा माहौल बीजेपी का बिगाड़ा हुआ है।' ये पहला मौका नहीं जब शफीकुर्रहमान ने हिजाब मामले पर कुछ उटपटंग बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने कहा था, 'बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब जरूरी है। इस्लाम कहता है जब बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे तो उसे हिजाब में रहना चाहिए।'
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया। वहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए रद्द कर दिया। इससे पहले 10 दिन तक मामले की सुनवाई के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुधांशु धूलिया ने इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि हिजाब पहनना या ना पहनना पसंद का विषय है। लड़कियों के लिए शिक्षा को जरूरी ठहराते हुए उन्होंने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया। वहीं, हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया।
इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना आवश्यक है।