चंडीगढ़ में रहते हैं और गाड़ी पर आर्मी, प्रेस, पुलिस, मेयर, MLA, चेयरमैन लिखा है तो सावधान
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी और गैर-सरकारी वाहनों पर पदनाम, पेशे, संगठन और सेलिब्रिटी स्टेटस के अन्य प्रतीकों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों के वाहनों को भी छूट नहीं दी गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को ऐसा लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। [caption id="attachment_383194" align="aligncenter" width="700"] चंडीगढ़ में रहते हैं और गाड़ी पर आर्मी, प्रेस, पुलिस, मेयर, MLA, चेयरमैन लिखा है तो सावधान[/caption] उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के मुताबिक स्टिकर और गाड़ी में लगे बड़े-पहियों, अन्य प्रदर्शन जैसे कि सेना, नौसेना, प्रेस, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुलिस, कोर्ट, कार्यकारी अधिकारी शब्दों को वाहनों से हटाना होगा। केवल एम्बुलेंस और दमकल के वाहनों को इसमें छूट दी गई है। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय ने 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित की है। यह भी पढ़ें: शर्मनाक! कई सालों से पिता ही कर रहा था नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, गिरफ्तार हालांकि हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पार्किंग को लेकर सरकारी और निजी वाहनों पर लगे स्टिकर पर कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन जिन वाहनों पर किसी भी अधिकारी का पद, एंबलम या विभाग दर्ज करते हुए स्टिकर लगाए गए हैं, उन पर 72 घंटे बाद पूरी तरह से पाबंदी होगी। जस्टिस राजीव शर्मा ने यह आदेश देने के बाद सबसे पहले अपने ही वाहन से अपने स्टाफ को हाईकोर्ट हटाने का आदेश दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। ---PTC NEWS---