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भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करना हुआ आसान, सरकार ने तय किए मानक

हरियाणा सरकार ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया और आसान कर दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-19 के तहत स्वीकृति जारी करने के लिए मानक प्रारूप निर्धारित कर दिए हैं।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shivesh jha -- March 12th 2023 05:50 PM
भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करना हुआ आसान, सरकार ने तय किए मानक

भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करना हुआ आसान, सरकार ने तय किए मानक

हरियाणा सरकार ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया और आसान कर दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-19 के तहत स्वीकृति जारी करने के लिए मानक प्रारूप निर्धारित कर दिए हैं। 

मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त तथा जिला उपायुक्त को इससे संबंधित पत्र जारी किया है। भ्रष्टाचार मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्वीकृति जारी कर मानक प्रारूप निर्धारित किया है। 


यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी इसे एक रेफरेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही सोच विचार कर स्वतंत्र रूप से अपना आदेश पारित कर सकते हैं।

राज्य एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से विभागों को अभियोजन की मंजूरी देने के लिए जारी पत्र के तीन महीने के अंदर- अंदर सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन की मंजूरी देनी होती है। 

उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित समय में मंजूरी दी जाए ताकि आगामी कार्रवाई को अतिशीघ्र अमल में लाया जा सके।

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