हरियाणा में नियम-134ए खत्म: विभाग ने जारी की अधिसूचना, अब कैसे पढ़ाई करेंगे गरीबों के बच्चे!
निजी स्कूल संचालकों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बीच आखिरकार हरियाणा शिक्षा विभाग ने रूल 134ए खत्म करने का फैसला किया है। अब इस नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा।
28 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत अब भविष्य में रूल 134ए के बजट आर.टी.ई. के तहत गरीब बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे। हरियाणा प्रोग्रैसिव स्कूलर्स कांफ्रैंस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है
नियम-134ए को खत्म करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2022 कहा जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण की ओर से नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
हरियाणा के स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में, नियम 134A को हटा दिया गया है।' नियम 134A के अनुसार, निजी स्कूल योग्य छात्रों से सरकारी स्कूलों में ली जाने वाली फीस के बराबर फीस ले सकते थे।
8वीं तक लागू RTE लागू
हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, (RTE Act) की धारा 12(1)(सी) लागू है। इसके तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हालांकि यह आरक्षण केवल आठवीं कक्षा तक लागू होता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के नियम 134 ए के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा बारहवीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया था।
सपना रह जाएगा अधूरा
हरियाणा सरकार के नियम 134ए को हटाने का निर्णय जहां निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। वहीं ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए यह आदेश बड़ा झटका है। अब गरीब छात्रों का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। हालांकि इस नियम के लागू रहते भी कहा जा रहा था कि प्राइवेट स्कूल 134-ए के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते थे।