पेंशनभोगियों के लिए हरियाणा पुलिस का बड़ा फैसला
चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने एक और कल्याणकारी कदम उठाते हुए अपने पेंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एचडीएफसी बैंक के साथ किए गए एक अनुबंध के तहत रिटायर पुलिसकर्मियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। अब हरियाणा पुलिस के पेंशनभोगियों को दुर्घटना मृत्यु के मामले में 70 वर्ष की आयु तक 30 लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए बैंक द्वारा यह सुविधा पहली बार शुरू की गई है। साथ ही, मृतक पेंशनभोगी को दुर्घटना बीमा की बढ़ी हुई राशि का लाभ लेने के लिए कार्ड स्वाईप की शर्त को भी हटा दिया गया है। [caption id="attachment_439499" align="aligncenter" width="700"] पेंशनभोगियों के लिए हरियाणा पुलिस का बड़ा फैसला[/caption] यह भी पढ़ें: हरियाणाः एडीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में दिलाई कोविड-19 की शपथ संशोधित एमओयू के तहत, एचडीएफसी बैंक के अपने वेतन खाते में अंतिम वेतन प्राप्त करने वाले व उसी खाते में अपनी पेंशन लेने वाले पेंशनभोगी इस योजना के तहत लाभपात्र होंगें। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और वह एचडीएफसी बैंक से ही अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो रिटायर कर्मी बैंक के साथ एक अलग पेंशन खाता खोलकर इसका लाभ उठा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन के भुगतान के लिए एडीएफसी बैंक को भी अधिकृत किया गया है। [caption id="attachment_439500" align="aligncenter" width="700"] पेंशनभोगियों के लिए हरियाणा पुलिस का बड़ा फैसला[/caption] यह भी पढ़ें: चैलेंज पर महम पहुंचे सपना चौधरी के पति वीर साहू, नहीं आया धमकी देना वाला
विर्क ने कहा कि डीजीपी हरियाणा, मनोज यादव पुलिस की कठिन ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों व जवानों के कल्याण के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहते हैं। अब बैंक के साथ किए समझौते में संशोधन से पुलिस के पेंशनरों में भी सुरक्षा की भावना बढ़ सकेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस ने हाल ही में निर्णय लिया है कि अब इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले अपने गृह जिले सहित पसंदीदा स्थान पर तैनात हो सकेगें। इससे पूर्व, रिटायरमेंट से पहले होम रेंज में तैनाती का प्रावधान था।