Wed, Apr 9, 2025
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शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन पर बोला SC, कहा: पीड़ितों की जगह नेता क्यों...CPIM की अर्जी खारिज

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- May 09th 2022 03:13 PM
शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन पर बोला SC, कहा: पीड़ितों की जगह नेता क्यों...CPIM की अर्जी खारिज

शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन पर बोला SC, कहा: पीड़ितों की जगह नेता क्यों...CPIM की अर्जी खारिज

दिल्ली के शाहीन बाग में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एमसीडी बुल्डोजर पहुंचा था। जैसे ही बुल्डोजर पहुंचा लोगों और नेताओं ने भारी हंगामा कर दिया। लोगों के हंगामे के बाद बुलडोजर वहां से बिना कार्रवाई किए ही लौट गया। भारी हंगामे के बीच MCD सिर्फ खानापूर्ति करती दिखी। वहीं, इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दायर CPIM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इस पर आज दोपहर को सुनवाई हुई। याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल कोर्ट में क्यों पहुंचे हैं। कोर्ट ने पूछा कि CPIM इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। यदि कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो हम समझ सकते हैं। कोर्ट ने पूछा क्या इस मामले में कोई पीड़ित नहीं है। इस पर वरिष्ठ वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ी एसोसिएशन की भी है। इस पर जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। वहीं यह भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा। CPIM, Supreme Court, bulldozer,  Shaheen Bagh,  Encroachment कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दिया था, क्योंकि बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा था। रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले सड़क पर सामान बेचते हैं। अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था। रेहड़ी पटरी वाले क्यों आए? CPIM, Supreme Court, bulldozer,  Shaheen Bagh,  Encroachment SC ने साफ शब्दों में कहा कि हम केवल पीड़ित पक्ष की बात सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के आजीविका को सुरक्षित करना चाहते हैं, मगर इस तरह से नहीं। यह टू मच है कि एक राजनीतिक पार्टी याचिका दाखिल कर रही है।


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