डिपो होल्डर को रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया जुर्माना
चंडीगढ़। हरियाणा के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक उप-निरीक्षक द्वारा डिपो होल्डर को लाइसेंस जारी करने की एवज में 10 हजार रूपए रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है व जुर्माना लगाया है। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि गुरूग्राम जिला के गांव हेलीमंडी निवासी सोनू सिंह पुत्र बजरंग सिंह ने शिकायत दी थी कि खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का उप-निरीक्षक नितेश रोहिल्ला उसको डिपो होल्डर का लाइसेंस देने की एवज में 10 हजार रूपए की रिश्वत मांग रहा है। यह भी पढ़ें- 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन यह भी पढ़ें- सरकारी विभागों पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग का चला चाबुक शिकायत मिलने पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने नितेश को 10 हजार रूपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। गुरूग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की कोर्ट ने नितेश को उक्त मामले में दोषी पाते हुए उसे धारा 7 पी.सी एक्ट के तहत 4 वर्ष की कैद व 25 हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 13 पी.सी एक्ट के तहत 6 वर्ष की सजा व 25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।