राम रहीम को फरलो मिलने पर बोले सीएम मनोहर लाल, ये हर आम कैदी का आधिकार
चंडीगढ़/अभिषेक तक्षक: माही गिल के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और राम रहीम को फरलो पर जेल से बाहर आने के सवाल पर अपना पक्ष रखा। कहा कि 2014 के बाद से लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। राज्य दर राज्य बीजेपी आगे बढ़ी है। जिन राज्यों में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई थी 2014 के बाद बीजेपी ने बहां भी सरकार बनाई है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार साढ़े सात साल पूरे हो चुके हैं। हरियाणा में हमारी सरकार ने कई विकास के काम किए हैं।
राम रहीम को फरलो दिए जाने के मामले में सीएम मनोहर लाल ने कहा, कुछ चीजें हमारे सिस्टम, कानून और संविधान के हिसाब से चलती हैं। ये एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है और पैरोल किसी भी आम कैदी का अधिकार है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जो कैदी 3 साल पूरा कर लेता है वो पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद प्रशासन और जेल प्रशासन उसके आवेदन पर विचार कर फैसला करते हैं।
वहीं, हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि ये नॉर्मल प्रोसिजर है। एक कैदी 3 साल बाद फरलो ले सकता है। राम रहीम को भी इसी के चलते फरलो मिली है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच फरलो मिलना एक इत्तफाक है।
बता दें कि आज राम रहीम आज 21 दिन के फरलो पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है। राम रहीम 21 दिन तक गुरूग्राम में रहेगा। फरलो (Furlough) एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में सजायाफ्ता बंदियों को छुट्टी मिलती है और तय समय के लिए वह अपने घर जा सकते हैं, लेकिन राम रहीम को फरलो देने को लेकर कई चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में चुनाव भी हैं तो राम रहीम के बाहर आने के चलते चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पंजाब में भारी संख्या में डेरा अनुयायी हैं।
गुरमीत राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में पंचकूला की अदालत में 25 अगस्त 2017 को पेश किया गया था। सीबीआइ की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सुनारिया जेल में भेज दिया था। 27 अगस्त को इस मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में ही सीबीआइ अदालत लगाई गई, जिसमें रामरहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं पत्रकार हत्याकांड में भी राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। इसी दिन से रामरहीम जेल में सजा काट रहा है।