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बरोदा उपचुनाव: चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों के संबंध में जारी किए ये निर्देश

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- October 09th 2020 10:03 AM
बरोदा उपचुनाव: चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों के संबंध में जारी किए ये निर्देश

बरोदा उपचुनाव: चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों के संबंध में जारी किए ये निर्देश

चंडीगढ़। कोरोना महामारी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा के बरोदा व अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। Baroda by-election EC issued instructions in relation to star campaigners (3) educareमुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, हरियाणा के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी। इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी। Baroda by-election EC issued instructions in relation to star campaigners (3) यह भी पढ़ें: पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ‘काशी’ गैंग का सरगना अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार प्रवक्ता ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची को जमा करवा दिया है तो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समयावधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं। Baroda by-election EC issued instructions in relation to star campaigners (3) यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर: सुरक्षा बलों ने मार गिराए तीन आतंकी उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रचार शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करवाएं, ताकि संबंधित हितधारकों द्वारा समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाया जा सके।


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