पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया इंटरफेस मल्टीफंक्शनल वेब-पोर्टल, साइबर और अन्य अपराधों की की तुरंत कर सकेंगे शिकायत
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब वीके भावरा ने सोमवार को नागरिकों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी और अपराधों की तुरंत शिकायत के लिए एक इंटरफेस मल्टीफंक्शनल वेब-पोर्टल “cybercrime.punjabpolice.gov.in" लॉन्च किया है। डीआईजी स्टेट साइबर क्राइम नीलांबरी जगदाले और डीएसपी साइबर क्राइम समरपाल सिंह की उपस्थिति में वेब-पोर्टल लॉन्च करने के बाद, डीजीपी ने साइबर क्राइम डिवीजन की पूरी टीम को इस यूजर फ्रेंडली पोर्टल को विकसित करने के लिए बधाई दी, जिसे कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। विशेष रूप से नए उपयोगकर्ताओं के लिए इस वेब-पोर्टल तक पहुंच को और अधिक आसान बनाने के लिए, इसमें पंजाबी में एक सूचनात्मक वीडियो है जो उपयोगकर्ता को इस पोर्टल की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताती है और उन्हें किसी भी प्रकार के साइबर अपराध के बारे में शिकायत दर्ज करने के बारे में मार्गदर्शन करता है। जब भी उपयोगकर्ता वेब-पोर्टल खोलता है तो वीडियो पॉप-अप हो जाता है। डीजीपी वीके भावरा ने कहा कि उपयोगकर्ता सभी प्रकार के साइबर अपराध और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी दर्ज करने के अलावा, इस पोर्टल का उपयोग करके अपनी शिकायत की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल गुमनाम रूप से शिकायत की रिपोर्ट करने का विकल्प भी देता है। उन्होंने कहा कि यह वेब-पोर्टल साइबर माध्यमों से की गई किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए सीधे '1930' पर कॉल करने का विकल्प भी देता है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उपयोग करके कोई भी राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को भी डाउनलोड कर सकता है। अधिक जानकारी देते हुए, डीआईजी नीलांबरी ने कहा कि उपयोगकर्ता Cyber Dost- भारत सरकार (जीओआई) का एक ट्विटर हैंडल भी एक्सेस कर सकते हैं, जो साइबर अपराधों के बारे में जानकारी, अपडेट और अलर्ट प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में साइबर सेफ नामक एक सुविधा भी है, जिसके उपयोग से उपयोगकर्ता वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के लेनदेन करने से पहले यूपीआई, खाता संख्या सत्यापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल भारत सरकार की साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना से भी जुड़ा है जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से संबंधित है। उन्होंने कहा, "पोर्टल पर इस सुविधा का उपयोग करके, कोई भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट कर सकता है।"