आकांक्ष सेन की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी हरमेहताब को उम्रकैद

By  Arvind Kumar November 20th 2019 03:37 PM -- Updated: November 20th 2019 03:41 PM

चंडीगढ़। आकांक्ष सेन की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए हरमेहताब सिंह को दोषी करार देने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि मामले का दूसरा आरोपित बलराज फरार चल रहा है। बलराज को अदालत ने 5 अप्रैल, 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। [caption id="attachment_361899" align="aligncenter"]ankash-murder-case-1-696x398 आकांक्ष सेन की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी हरमेहताब को उम्रकैद[/caption] बता दें कि आकांक्ष सेन हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे थे और एक पार्टी में आकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब आकांक्ष ने शेरा का बचाव किया जवाब में उसकी BMW कार से कुचल कर हत्या कर दी गई थी।

आरोप था कि हरमेहताब सिंह ने अपने दोस्त बलराज सिंह रंधावा को आकांक्ष पर कार चढ़ाने के लिए उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार किया था।

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