चंडीगढ़ में लगीं सख्त पाबंदियां, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब में कोरोना को लेकर जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सख्त पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि पहले लॉकडाउन की चर्चाएं थी लेकिन प्रशासक के सलाहकर मनोज परिदा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की आम राजधानी है, इसलिए इसके बॉर्डर की पूरी सीलिंग संभव नहीं होगी।
वहीं लंबी अवधि के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शहर से मजदूरों का पलायन भी हो सकता है। इसलिए, कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये पाबंदियां 4 मई शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगी। इसके साथ ही वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गैर जरूरी सामान बेचने वाली बंद रहेंगी। सभी सरकारी कार्यालय और बैंक 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। जहां तक संभव हो, सभी निजी कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मचारी घर से काम करें। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ चलेगा।वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। ओलम्पिक आदि की तैयारी करने वाले एथलीटों को सचिव (खेल) द्वारा विशेष अनुमति दी जा सकती है। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
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प्रशासक ने शहर के निवासियों से अपील की कि वे कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। प्रशासक ने निर्णय लिया कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को UT, चंडीगढ़ में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की आधिकारिक सूची में शामिल किया जाएगा।