पंचायतों को भंग करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा- यह पावर सरकार के पास नहीं

पंचायतें भंग करने पर चीफ जस्टिस ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

By  Rahul Rana August 29th 2023 12:51 PM -- Updated: August 29th 2023 12:53 PM

ब्यूरो : पंचायतें भंग करने पर चीफ जस्टिस ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि पंचायतें भंग करने के खिलाफ अकाली नेता  गुरजीत सिंह तलवंडी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या सर्वे किया गया, ऐसा क्या मिला था की पंचायतें भंग करने की जरूरत पड़ी। आप अपने नियम खुद मत बनाओ। यह फैसला नियमों का उलंघन कर लिया गया है। लोगों द्वारा चुने हुए नुमायिदों से कैसे उनकी शक्तियां वापिस ले ली गई।


इसके अलावा पंचायतों के फंड पर भी रोक लगा दी गई। जबकि केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए राशि भेजी हुई है।

चीफ जस्टिस ने कहा की, सरकार के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है की वह इस तरह समय से पहले ही बिना किसी आधार के राज्य की सभी पंचायतें ही भंग कर दे। समय से पहले पंचायतें भंग करने की सरकार के पास शक्ति नहीं है।


 सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की मांग की, जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को परसों तक इस पर जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं। बाकी की पंचायतों के मामले में जस्टिस राजमोहन सिंह की डबल बेंच दोपहर बाद 2 बजे सुनवाई करेगी । 

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