सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को मिली बड़ी राहत, 6 CPS हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
दरअसल, इन राज्यों के CPS के केस भी सुप्रीम अदालत में पहले से चल रहे हैं. सीपीएस केस को हाईकोर्ट में ले जाने वाले याचिका कर्ताओं को नोटिस भी जारी किया गया है
ब्यूरो: हिमाचल सरकार की 6 CPS को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट
ने मंज़ूर कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए यथास्थिति बनाए
रखने के आदेश दिए हैं. साथ ही इस मामले में पहले से कोर्ट में चल रहे छत्तीसगढ़,
प. बंगाल और पंजाब के मामलों को जोड़ दिया गया है. अब इस मामले में
सुनवाई 20 जनवरी को होगी.
दरअसल, इन राज्यों के CPS
के केस भी सुप्रीम अदालत में पहले से चल रहे हैं. सीपीएस केस को हाईकोर्ट में ले जाने वाले याचिका कर्ताओं को नोटिस भी जारी किया
गया है. याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने इस मामले पर 2 हफ्ते में
जवाब मांगा है.
अब सुप्रीम कोर्ट के यथा-स्थिति बनाए रखने के आदेश में सीपीएस का मामला जुड़ा नहीं रहेगा. दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार
ने इन्हें पद से हटा दिया था. इतना ही नहीं, इनको दी गई तमाम
सुविधाएं भी वापस ले ली गई थी जिनमें गाड़ी, स्टाफ और दफ्तर
भी शामिल है. इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका में की गई
मांग को स्वीकार करते हुए विधायकों की अयोग्यता पर भी रोक लगा दी है.