संजौली मस्जिद विवाद: ज़िला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, 20 दिसंबर तक ढहानी होंगी 3 मंज़िलें !

गौरतलब है कि निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए अवैध रूप से बनी 3 मंज़िलों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे जिसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने इस फैसले को ज़िला कोर्ट में चुनौती दी थी. दलील ये दी गई थी कि जिसने (मोहम्मद लतीफ) म

By  Baishali November 30th 2024 05:33 PM

शिमला: संजौली मस्जिद विवाद में बड़ी अपडेट सामने आई है. शनिवार को ज़िला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की अर्ज़ी को खारिज कर दिया. मुस्लिम पक्ष ने निगम कमिश्नर के मस्जिद को तोड़ने के आदेश को कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. 

 

मामले में अतिरिक्त ज़िला व सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने सुनवाई करते हुए निगम कमिश्नर के फैसले को सही करार दिया है. यानी अब 20 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंज़िलें हटानी होंगी. और ये काम मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर करेगी. आपको बता दें कि मस्जिद की छत और एक फ्लोर की दीवारें गिराई जा चुकी है. 

 

गौरतलब है कि निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए अवैध रूप से बनी 3 मंज़िलों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे जिसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने इस फैसले को ज़िला कोर्ट में चुनौती दी थी. दलील ये दी गई थी कि जिसने (मोहम्मद लतीफ) मस्जिद गिराने की सहमति दी  है उसके पास इस आदेश की अथॉरिटी नहीं थी. 

 

इस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से मो. लतीफ़ को लेकर जवाब मांगा जिसपर बोर्ड ने 2006 का एक दस्तावेज दिया था. इस दस्तावेज में मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने का आदेश लिखा हुआ था. इस दस्तावेज के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज (30 नवंबर) कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया 

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