फिर से हाईकोर्ट पहुंचा डेरा प्रमुख राम रहीम, कहा- मेरे खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए
डेरा प्रमुख और सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। राम रहीम ने गुरू रविदास को लेकर की गई एक टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की कोर्ट से गुहार लगाई है।
ब्यूरो: डेरा प्रमुख राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में हाल ही में पंजाब के जालंधर में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इस एफआईआर में राम रहीम पर गुरू रविदास को लेकर टिप्पणी करने के आरोप है और रविदासिया समाज ने इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। बीते रोज ही हरियाणा के कुछ इलाकों में भी रविदासिया समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया था।
धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत में हुआ है केस
राम रहीम के खिलाफ रविदास समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में केस किया गया है। राम रहीम पर आरोप है कि उसने गुरू रविदास को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिससे रविदास समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
हालांकि राम रहीम ने इन आरोपों को अपनी याचिका में खारिज किया है। याचिका में राम रहीम ने कोर्ट को बताया कि गुरू रविदास और कबीर महाराज की जिस कथा का उसने जिक्र किया था वो पवित्र ग्रंथों में दर्ज है। याचिका में राम रहीम ने कहा कि उसने सिर्फ ग्रंथों में दर्ज प्रसंग को सिर्फ पढ़ा था। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो वीडियो अधूरा है और पूरा वीडियो देखने पर ये साफ हो जाएगा कि घटना में याची की गलती है या नहीं।
राम रहीम ने इस एफआईआर में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया है और इन्हीं सब बातों के आधार पर इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।