पंजाब एक्साइज पॉलिसी 2024 25 को HC में चुनौती, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

By  Deepak Kumar March 22nd 2024 05:57 PM

ब्यूरोः पंजाब की वित्तिय वर्ष 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आज याचिका पर कुछ देर चली बहस के बाद सुनवाई 10 अप्रैल तक की स्थगित कर दी है। पंजाब की 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी में ड्रॉ के जरिए शराब के ठेके अलॉट किए जाने हैं। इसके लिए मांगे गए है आवेदन और आवेदन की फीस तय कर दी 75 हजार रुपये और वो भी नॉन रिफंडेबल यानी जो फीस जमा की जाएगी वह वापिस नहीं होगी। इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट को बताया एक दो साल पहले यह फीस महज 3500 रुपये थी, जिसे बढ़कर अब कर दिया 75 हजार रुपये कर दिया है। अब तक सरकार के पास 35 हजार के करीब आवेदन आए हैं, जिससे सरकार ने कमा लिए 260 करोड़ रुपये दिए, जिनका ड्रॉ में नाम नहीं आयेगा उनके आवेदन की फीस के 75 हजार रुपये डूब जाएंगे, जबकि एक्साइज पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि आवेदन की फीस को बेतहाशा बढ़ाया जाना न सिर्फ गलत है, बल्कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। पॉलिसी के इसी प्रावधान को रद्द करने के हाईकोर्ट से मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

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