अब ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे फोन का इस्तेमाल, हेडक्वार्टर से जारी हुए आदेश, पुलिस की छवि सुधारने की पहल

पत्र के मुताबिक न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। पत्र के मुताबिक ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है इससे लोगों की सुरक्षा में खलल पड़ता है और पुलिस की छवि भी खराब होती है

By  Baishali December 14th 2024 03:57 PM

ब्यूरो: हरियाणा में अब अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पुलिस मुख्यालय से इस बाबत बाकायदा पत्र जारी किया गया है। पत्र के मुताबिक न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। पत्र के मुताबिक ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है इससे लोगों की सुरक्षा में खलल पड़ता है और पुलिस की छवि भी खराब होती है। इसी को देखते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।


ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारी अपने नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देंगे और इस दौरान उनका फोन जमा रहेगा, इसको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान वह प्रभारी के नंबर से परिजनों से बात जरूर कर पाएंगे।

पत्र में लिखी गई प्रमुख बातें: 

अब आपको बताते हैं पत्र में कौन सी बातें ऐसी लिखी गई है जो बेहद अहम है:

1. सभी सेवक पुलिसकर्मी अपने मोबाइल नंबरों की जानकारी यूनिट या यूनिट प्रभारी को देंगे।

2. पुलिस दल के प्रभारी के अलावा कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने पास फोन या अन्य कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रख पाएगा जब तक कि उन्हें कोई सीनियर अधिकारी अनुमति न दे।

3.अनुमति मिलने पर भी उसकी रोजाना एंट्री होगी। सभी पुलिस थानों, चौकियों और लाइनों में ड्यूटी से पहले कर्मचारियों के फोन को रखने की व्यवस्था की जाएगी।

4. पुलिस दल का प्रभारी अपने अधीन तैनात सभी कर्मचारियों को अपना या फिर कोई अन्य नंबर देगा जिसके जरिए वह अपने परिजनों से बात कर पाएंगे।


पानीपत के डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश सतीश वत्स के मुताबिक यह आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हुए हैं जिसे तत्काल प्रभाव से सभी मुलाजिमों को बताने के साथ-साथ लागू भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह आदेश कुछ श्रेणी के ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए ही है।

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