Modi Surname Case : राहुल गांधी की सांसदी बहाल, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना की जारी

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। 136 दिन बाद वे आज संसद जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद 24 मार्च को सांसदी चली गई थी।

By  Rahul Rana August 7th 2023 10:34 AM -- Updated: August 7th 2023 01:00 PM

ब्यूरो : राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। 136 दिन बाद वे आज संसद जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद 24 मार्च को सांसदी चली गई थी। जिसके बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। इसके तीन दिन बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।

लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद के रूप में बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में गांधी को दी गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है और दोषसिद्धि के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की जरूरत है।





हालाँकि अदालत ने कहा था, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे स्वाद के नहीं हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।"

अदालत ने गांधी को राहत देते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। अदालत ने कहा था कि इससे न केवल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। गांधी ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे और अगर वह अपराध को कम करना चाहते थे, तो वह इसे बहुत पहले ही कर सकते थे।



कांग्रेस नेता ने पिछले महीने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

गांधी को 24 मार्च, 2023 को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर याचिका पर दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिन्होंने दावा किया था कि 2019 में कांग्रेस नेता द्वारा मोदी पर एक टिप्पणी की गई थी। उपनाम ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। 



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