जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं होंगे इमरान खान, अब इस केस में लिए गए हिरासत में

पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को अधिकारियों को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सजा और जेल की सजा को निलंबित करने के बाद इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया

By  Rahul Rana August 29th 2023 02:23 PM -- Updated: August 29th 2023 02:55 PM

ब्यूरो:  तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। हालांकि, इससे पहले कि खान अटक जेल से बाहर आते, उन्हें सीक्रेट लेटर चोरी केस (साइफर गेट स्कैंडल) में हिरासत में ले लिया गया। यह जानकारी पाकिस्तान के अखबार ‘द डॉन’ ने दी है। 



इमरान के वकील बाबर अवान ने कहा- कोर्ट के फैसले के साथ खान फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन बन गए हैं। खान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और वो इस वक्त अटक जिले की जेल में कैद हैं।



खान के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि जेल से बाहर आने पर उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार न किया जाए। खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं।

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