HPTDC के 18 होटलों को बंद करने का हाई कोर्ट का आदेश, इन होटलों को बताया सफेद हाथी !

कोर्ट ने यह आदेश निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद दिए हैं

By  Baishali November 19th 2024 10:24 PM

ब्यूरो:  हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (यानी HPTDC के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक MD को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।

दरअसल कोर्ट ने यह आदेश निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद दिए हैं।कोर्ट ने इन होटलों को सफेद हाथी बताते हुए कहा कि ये होटल राज्य पर बोझ हैं। 


इससे पहले HPTDC ने अपने सभी होटलों के व्यवसाय से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने पेश की थी, जिसके आधार पर अदालत ने ये फैसला सुनाया है।


जानिए किन किन होटलों पर लटकेगा ताला 

हाईकोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलोंग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर, होटल शिवालिक परवाणू को बंद करने के आदेश दिए।


हाइकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को उपरोक्त होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने HPTDC से चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा अब इस दुनिया में नहीं रहे उन दुर्भाग्य कर्मचारियों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है जिन्हें उनके वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं।


प्रदेश में HPTDC के कुल कितने होटल

प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे है, हालांकि ज्यादातर होटल कई सालों से घाटे में ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहा। पेंशनर के सेवा लाभ का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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