Haryana: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर विनर सिंह को कमेटी से हटाए जाने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

By  Rahul Rana April 4th 2024 05:31 PM

ब्यूरो: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर विनर सिंह को कमेटी से हटाए जाने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में हरियाणा सरकार सहित हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है ।

इसके साथ ही हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पूछा है की वे बताएं की क्यों न पूरी नई कमेटी पर ही रोक लगा दी जाए। हालांकि इससे पहले की कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर विनर सिंह ने नई कमेटी बनाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

विनर सिंह ने एडवोकेट शिव कुमार के जरिए हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया है कि 28 मार्च को कमेटी की बजट बैठक तय की गई थी, इस बैठक में सिर्फ बजट ही पास किया जाना था। बैठक शुरू होते ही जैसे ही याचिकाकर्ता ने बजट पर बोलना शुरू ही किया था की यह मांग उठा दी गई की मौजूदा कमेटी को बदल कर नई कमेटी बनाई जाए। याचिकाकर्ता के विरोध के बावजूद नई कमेटी बना दी गई, जोकि पूरी तरह से एक्ट का उलंघन कर किया गया है।
विनर सिंह का कहना है की एक्ट के तहत कम से कम दो तिहाई सदस्यों की तरफ से इसकी मांग की जानी चाहिए थी और फिर उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था। लेकिन उन्हे सीधे पद से हटा दिया गया है, जोकि पूरी तरह से गलत है।

इसी नई कमेटी के बनाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस विनोद भारद्वाज ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 मार्च को प्रस्ताव पास कर विनर सिंह को हटाए जाने के आदेशों पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार सहित हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।

Related Post