बढ़ते प्रदूषण पर हरियाणा सरकार की सख्ती, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को जारी नहीं होंगे PUC सर्टिफिकेट, अनिल विज ने जारी किए आदेश ! !
ज़िला ट्रांसपोर्ट अधिकारी यानी DTO को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उनके क्षेत्र के रजिस्टर्ड वाहनों के विंडस्क्रीन पर होलोग्राम स्टिकर ज़रूर लगा हो
चंडीगढ़: लगातार
बढ़ते प्रदूषण पर हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाई है. अब जिन वाहनों में हाई
सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP और होलोग्राम बेस्ट कलर्ड
स्टिकर नहीं लगे होंगे उन्हें प्रदूषण नियंत्रण यानी PUC सर्टिफिकेट
जारी नहीं किया जाएगा. राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस की ओर से इस बारे में सभी ज़िलों
के परिवहन अधिकारियों, सहसचिवों, क्षेत्रीय
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ यानी RTA को आदेश जारी किए गए हैं.
राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस की ओर से जारी आदेश में साफ लिखा गया
है कि ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी न किया जाए जिसपर HSRP
और संगीन स्टिकर लगा न रहे.
इसके साथ ही ज़िला ट्रांसपोर्ट अधिकारी यानी DTO
को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के
निर्देशानुसार उनके क्षेत्र के रजिस्टर्ड वाहनों के विंडस्क्रीन पर होलोग्राम
स्टिकर ज़रूर लगा हो. इतना ही नहीं इस बारे में एक विशेष अभियान भी चलाए जाने की
ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है.
गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय तकरीबन 80
लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं. ऐसे में आदेश के मुताबिक नियम की उल्लंघना
करने वाले सभी वाहनों का चालान किया जाना है और इसकी हफ्तेवार रिपोर्ट प्रदेश
कार्यालय में भेजनी भी होगी.
अब आदेश के बाद प्रदूषण जांच केंद्रों को सूचित किया जा रहा है
ताकि बिना स्टिकर वाले वाहनों का सर्टिफिकेट बनने से तुरंत रोका जा सके और उनके
खिलाफ कार्रवाई शुरू हो.