नशे में गाड़ी चलाकर महिला को घायल करने के आरोप में अभिनेता दलीप ताहिल को 2 महीने की जेल
अभिनेता दलीप ताहिल के 2018 हिट-एंड-रन मामले में आखिरकार फैसला आ गया। बाजीगर अभिनेता को नशे में गाड़ी चलाने और एक महिला को घायल करने के आरोप में दो महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
ब्यूरो : अभिनेता दलीप ताहिल के 2018 हिट-एंड-रन मामले में आखिरकार फैसला आ गया। बाजीगर अभिनेता को नशे में गाड़ी चलाने और एक महिला को घायल करने के आरोप में दो महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
दलीप ताहिल शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दलीप ताहिल को 'डॉक्टर के सबूतों पर भरोसा करते हुए सजा सुनाई, जिन्होंने कहा था कि शराब की गंध पाई गई थी और पुतलियां फैली हुई थीं।' जब उन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था, तो अभिनेता ने अल्कोहल परीक्षण के लिए पुलिस को अपने रक्त के नमूने देने से इनकार कर दिया था।
दलीप की कार एक ऑटोरिक्शा से टकरा गई, जिससे दो यात्री घायल हो गए। उसने भागने की कोशिश की लेकिन गणेश विसर्जन जुलूस के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया। यात्रियों ने कथित तौर पर दलीप की कार का पीछा किया और उनसे भिड़ गए। दावा किया गया है कि वह उनसे उलझ गया और उन्हें इधर-उधर धकेल दिया। पुलिस को बुलाए जाने के बाद अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया।
21 वर्षीय जेनिता गांधी और 22 वर्षीय गौरव चुघ यात्री थे। हादसे में जेनिता गांधी की पीठ और गर्दन पर गंभीर झटका लगा। खार के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "गांधी और चुग ने जब कार को सांताक्रूज की ओर भागते देखा तो वे ऑटोरिक्शा से उतर गए। कार ज्यादा दूर नहीं जा सकी क्योंकि सड़क गणेशोत्सव विसर्जन जुलूस के कारण जाम थी।"