Delhi Air Pollution: पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को लगाई फटकार, कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के मामले में आड़े हाथों लिया।

By  Deepak Kumar October 23rd 2024 01:51 PM

ब्यूरोः सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के मामले में आड़े हाथों लिया। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिवों को तलब किया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पराली जलाने के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पाया था कि पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग (CQM) से कहा था कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले राज्य अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे।

1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज 

जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि आपकी ओर से यह दलील दी गई है कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से यह मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले तीन सालों से हो रहा है। 

पराली जलाने के 1,000 से ज्यादा मामले आए सामने 

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण कानून को "बेकार" बनाने के लिए केंद्र की खिंचाई की और कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम के तहत पराली जलाने पर जुर्माने से संबंधित प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर, तरन तारन जैसे कई जिलों में पराली जलाने के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

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